बिहार जीएसटी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2024 के पास कइल गइल
पटनवा: बिहार विधानसभा में मंगलवार के बिहार जीएसटी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2024 के ध्वनि मत से पास कइल गइल। अब ई विधेयक बिहार विधान परिषद में पेश कइल जाई।
विधेयक के महत्व
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहले, “ई विधेयक के पास होखला से अगर पूरा टैक्स के राशि समय पर चुका दिहल जाला, त ब्याज आ दंड से पूरा छूट मिल जाई।” ऊ आगे बतवले कि जीएसटी एक संघीय कर प्रणाली ह। केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में कवनो संशोधन होखला पर, बिहार जीएसटी अधिनियम के राज्य स्तर पर भी संशोधन जरूरी हो जाला।
केंद्र के संशोधन के असर
चौधरी कहलन, “केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में कइल गइल संशोधन के मद्देनजर, बिहार जीएसटी अधिनियम में बदलाव कइल गइल। ई बदलाव एक अध्यादेश के माध्यम से कइल गइल। अब इन संशोधन के कानूनी रूप देवे खातिर बिहार जीएसटी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2024 के मसौदा तैयार कइल गइल।”
भोजपुरी संस्कृति के संदर्भ
ई विधेयक के पास होखला से बिहार के व्यापार आ व्यवसाय में सुगमता आओर बढ़ी। जब व्यवसायी लोग टैक्स चुकवले पर ब्याज आ दंड से मुक्त हो जाई, त ऊ लोग आपन व्यापार के विस्तार करे में सक्षम हो जाई। एसे बिहार के अर्थव्यवस्था में एक नया आयाम जुड़ जाई।
भविष्य के दिशा
बिहार सरकार के ई कदम ना केवल राज्य के आर्थिक विकास में सहायक होई, बल्कि ई छोटे-छोटे व्यवसायी आ दुकानदार के भी राहत प्रदान करी। आज के समय में जब सब कुछ महँगाई के दौर से गुजरत बा, ई कदम एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देखल जा सकेला।
FAQs
ई विधेयक के पास होखला से का फायदा होई?
ई विधेयक के पास होखला से टैक्स के पूरा राशि समय पर चुकवला पर ब्याज आ दंड से छूट मिल जाई।
काहे ई विधेयक जरूरी रहल?
केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में कइल गइल संशोधन के आधार पर बिहार जीएसटी अधिनियम में बदलाव जरूरी रहल।
ई विधेयक कब तक लागू होई?
जैसे ही ई विधेयक बिहार विधान परिषद से पास हो जाई, तब से लागू हो जाई।
कौन लोग के ई लाभ मिली?
ई लाभ व्यापारी, व्यवसायी आ छोटे दुकानदार लोग के मिली।
बिहार सरकार के अगिला कदम का हो सकेला?
बिहार सरकार आर्थिक विकास के खातिर आओर उपाय पर विचार कर सकीला।