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2015 में ओबामा दौरा: 3 आतंकवादी दोषी ठहराए

बंगलूरू में एनआईए कोर्ट के फैसला: तीन संदिग्ध आतंकवादी के दोषी ठहरावल गइल

बंगलूरू के एक विशेष एनआईए कोर्ट तीन संदिग्ध आतंकवादी के दोषी ठहरवले बिया। ई लोगन पर आरोप रहल कि ऊ लोग 2015 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत यात्रा के दौरान आतंकवादी हमला करे के साजिश रचत रहल। कोर्ट अब सजा के मात्रा 18 दिसंबर के सुनाए के बिया।

दोषी ठहरावल गइल लोगन के पहचान

कोर्ट के अनुसार, दोषी ठहरावल गइल लोगन के नाम बा – सैयद इस्माइल अफाक, अब्दुल साबूर आ सद्दाम हुसैन। ई लोग 26 जनवरी 2015 के गणतंत्र दिवस पर ओबामा के यात्रा के दौरान बम फोड़ के हमला करे के योजना बना रहल रहल।

कोर्ट दू गो अउरी आरोपित, रियाज अहमद आ जैनुलबुद्दीन, जेकरा के कर्नाटक के भटकल के निवासी बतावल गइल, के साक्ष्य के कमी के चलते बरी कर दिहलस।

अफाक के पृष्ठभूमि आ कृत्य

अफाक, जे भटकल के निवासी बा, के यूएपीए के धारा 13, 20, 23 आ 38 आ विस्फोटक अधिनियम के धारा 4 आ 5 के तहत दोषी ठहरावल गइल। उ पाकिस्तान के नागरिक से शादी कइले रहल आ पाकिस्तान के आतंकवादी समूहन से संबंध रखत रहल। अफाक के पाकिस्तान में अपनी पत्नी के बहाने आतंकवाद के ट्रेनिंग लेवे के जानकारी भइल बा। उ मुंबई, पुणे आ दिल्ली के बम विस्फोट में भी शामिल रहल।

अन्य दोषी आ मामला के पृष्ठभूमि

साबूर आ हुसैन के भी यूएपीए के धारा 13 आ 23 आ विस्फोटक अधिनियम के धारा 4 आ 5 के तहत दोषी ठहरावल गइल। एनआईए कोर्ट के अनुसार, मुख्य आरोपित रियाज भटकल आ इकबाल भटकल अभी भी फरार बाड़न।

ई मामला 8 जनवरी 2015 के शुरू भइल जब केंद्रीय अपराध शाखा (CCB) के टीम अफाक के बंगलूरू के पुलकेशिनगर क्षेत्र में गिरफ्तार कइलस। अफाक के पूछताछ से अउरी संदिग्ध आतंकवादी के गिरफ्तारी भइल। अफाक के भटकल में एक घर में विस्फोटक भंडारण के जानकारी मिलल, जहाँ से बम आ विस्फोटक सामग्री बरामद भइल।

आरोपित के स्थिति

एनआईए बाद में ई मामला के अपने हाथ में ले लिहल आ 2000 पन्ना के चार्जशीट दाखिल कइल। दोषी ठहरावल गइल लोग 2015 से परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में बाड़न।

जिन्हें बरी कइल गइल, अहमद आ जैनुलबुद्दीन, के यूएपीए के धारा 13 आ 23 आ विस्फोटक अधिनियम के धारा 4 आ 5 के तहत बरी कइल गइल। हालांकि, जैनुलबुद्दीन के खिलाफ मुंबई में एक बाकी मामला अबहियों बाकी बा।

FAQs

ई मामला कब शुरू भइल?

ई मामला 8 जनवरी 2015 के शुरू भइल।

कितना लोग के दोषी ठहरावल गइल?

तीन लोग के दोषी ठहरावल गइल बिया।

दोषी लोग के सजा कब सुनावल जाई?

सजा के फैसला 18 दिसंबर के सुनावल जाई।

कवन-कवन धारा के तहत दोषी ठहरावल गइल?

दोषी लोग के यूएपीए के धारा 13, 20, 23 आ 38 आ विस्फोटक अधिनियम के धारा 4 आ 5 के तहत दोषी ठहरावल गइल।

बरी कइल गइल लोगन के स्थिति का बा?

बरी कइल गइल लोगन, अहमद आ जैनुलबुद्दीन, के जेल से कुछ दिन में रिहा कइल जाई।

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