पूर्व IAS अधिकारी के पाँच साल के सजा आ 75,000 के जुर्माना
अहमदाबाद: एक सत्र अदालत में सोमवार के पूर्व IAS अधिकारी प्रदीप शर्मा के पाँच साल के जेल आ 75,000 रुपिया के जुर्माना भइल। ई मामला 2004 के बा, जब ऊ कच्छ जिला के कलेक्टर रहलन।
अदालत के प्रधान जिला आ सत्र न्यायाधीश KM सोजितरा के अदालत में ऊ भ्रष्टाचार के मामला में दोषी पावल गइलन। ई मामला एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज कइल गइल रहे। मामला में आरोप लगावल गइल रहे कि प्रदीप शर्मा द्वारा वेल्सपुन ग्रुप के एक टुकड़ा जमीन ओह कीमत पर आवंटित कइल गइल, जेकरा चलते सरकार के 1.2 करोड़ रुपिया के नुकसान भइल।
भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत आरोप
अदालत प्रदीप शर्मा के धारा 13(2) (सार्वजनिक कर्मचारी द्वारा आपराधिक misconduct) आ धारा 11 (सार्वजनिक कर्मचारियन के बिना विचार के अनुचित लाभ लेवे) के तहत दोषी ठहरावल। ऊ धारा 13(2) के तहत पाँच साल के जेल आ 50,000 रुपिया के जुर्माना भइल, जबकि धारा 11 के तहत तीन साल के सजा आ 25,000 रुपिया के जुर्माना भइल। अभियोजक कल्पेश गोस्वामी बतवले कि दुनु सजा एके साथ चले वाला बा।
प्रदीप शर्मा अबहीं भुज के जेल में दूसर भ्रष्टाचार के मामला में बंदी बाड़न। अदालत वेल्सपुन ग्रुप के जमीन आवंटन से जुड़ल तीन भ्रष्टाचार के मामला के एक साथ सुनवाई कइल।
जमीन आवंटन के मामला
मामला के अनुसार, प्रदीप शर्मा वेल्सपुन ग्रुप के जमीन ओह दाम पर आवंटित कइले जेकि चलन में दाम के 25 प्रतिशत बा, जेकरा चलते सरकार के बड़ नुकसान भइल।
इसी बीच, वेल्सपुन ग्रुप प्रदीप शर्मा के पत्नी के 30 प्रतिशत पार्टनर बनवले आ उनकरा के 29.5 लाख रुपिया के लाभ देले। प्रदीप शर्मा के 30 सितंबर, 2014 के ACB द्वारा गिरफ्तार कइल गइल जब ऊ कच्छ के कलेक्टर रहलन आ उनकरा पर आरोप लगल कि ऊ प्राइवेट कंपनी से 29 लाख रुपिया के रिश्वत लेले।
राजनीतिक विवाद
प्रदीप शर्मा के कई भ्रष्टाचार के मामला में सामना कइल पड़े ला। ऊ नरेंद्र मोदी के शासन में राज्य सरकार से टकराव में रहलन। ऊ एक महिला आर्किटेक्ट पर कथित तौर पर निगरानी के आरोप में CBI जांच के मांग कइले रहन।
दुई समाचार पोर्टल पर प्रकट भइल CD में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बातचीत के चर्चा भइल, जे तखनी गुजरात के गृह राज्य मंत्री रहलन। ई बातचीत अगस्त आ सितंबर 2009 के बीच के रहल आ एक ‘साहेब’ के बारे में बात कइल गइल, जेकरा के पोर्टल के दावे के अनुसार तखनी के गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में संदर्भित कइल गइल। शाह ई आरोप के नकारलन।
FAQs
प्रदीप शर्मा के सजा कब सुनावल गइल?
प्रदीप शर्मा के सजा सोमवार के सुनावल गइल।
ओके कवन मामला में दोषी ठहरावल गइल?
ऊ भ्रष्टाचार के मामला में दोषी ठहरावल गइलन, जब ऊ कच्छ के कलेक्टर रहलन।
उहे के कुल सजा कति भइल?
उहे के कुल पाँच साल के सजा आ 75,000 रुपिया के जुर्माना भइल।
वेल्सपुन ग्रुप के साथ उनकर कवन संबंध रहल?
वेल्सपुन ग्रुप उहे के पत्नी के 30 प्रतिशत पार्टनर बनवले आ 29.5 लाख रुपिया के लाभ देले।