महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के मिली राहत
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री आ राष्ट्रीयist कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता अजीत पवार खातिर एक बड़ा राहत के खबर आइल बा। इनकम टैक्स विभाग शुक्रवार के 2021 के बिनामी मामला में जब्त कइल संपत्तियन के सब हटा दिहलस। ई विकास तब भइल जब पवार के बिनामी संपत्ति लेके आरोप खारिज क के दिल्ली के बिनामी संपत्ति लेन-देन अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा राहत मिलल।
मामला के शुरुआत
ई मामला 7 अक्टूबर 2021 के शुरू भइल जब इनकम टैक्स विभाग कई कंपनी पर छापा मारल। छापेमारी में कुछ दस्तावेज मिलल जे अजीत पवार आ उनकर परिवार के कुछ संपत्तियन के बिनामी मालिकाना हक से जोड़त रहल। ई सब दस्तावेज देख के मामला बढ़ल आ पवार आ उनकर परिवार पर आरोप लगल।
ट्रिब्यूनल के फैसला
हाल ही में, बिनामी संपत्ति लेन-देन अपीलीय ट्रिब्यूनल के फैसला से अजीत पवार आ उनके परिवार के खिलाफ लगल आरोप खारिज क दिहल गइल। ई फैसला उनकरा खातिर एक नया मोड़ साबित भइल, काहेकि अब इनकर संपत्तियन पर से जब्ती हटा लीहल गइल बा।
राजनीतिक परिप्रेक्ष्य
ई मामला राजनीतिक नजरिया से भी महत्वपूर्ण बा। अजीत पवार के खिलाफ आरोप आ उनकर राहत, दुनु चीज़ के राजनीतिक प्रभाव हो सकेला। महाराष्ट्र के राजनीति में ई घटनाक्रम के असर देखल जाई, आ पवार के छवि पर भी असर पड़ सकेला।
FAQs
अजीत पवार के खिलाफ बिनामी मामला कब शुरू भइल?
अजीत पवार के खिलाफ बिनामी मामला 7 अक्टूबर 2021 के शुरू भइल।
दिल्ली के ट्रिब्यूनल का फैसला का रहल?
दिल्ली के ट्रिब्यूनल अजीत पवार आ उनकर परिवार पर लगल बिनामी संपत्ति के आरोप खारिज क दिहलस।
इनकम टैक्स विभाग का करले रहल?
इनकम टैक्स विभाग कई कंपनी पर छापा मार के अजीत पवार के संपत्तियन के दस्तावेज जुटवले रहल।
ई मामला के राजनीतिक असर का हो सकेला?
ई मामला के राजनीतिक असर महत्वपूर्ण हो सकेला, काहेकि ई अजीत पवार के छवि पर प्रभाव डाले के संभावना बा।